
भूपेश मांझी/कोरबा-दिनांक 02.06.2019 को प्रार्थिया के द्वारा लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी नाबालिक लड़की के साथ कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर गलत काम (बलात्कर) किया गया है कि रिपोर्ट पर थाना बालकोनगर में अपराध क्रमांक 191/2019 धारा 363, 376 भादवि धारा 4 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। नाबालिक बालिका तथा उसके परिजनो तथा घटना स्थल के स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ कर अज्ञात आरोपी के संबंध में लगातार पतासाजी की जा रही थी। वर्तमान में पीड़ित अन्य जिले के आश्रम में रह रही है कि सूचना पर पुनः वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर पीड़िता से संपर्क कर पूरक कथन लिया गया। संबंधित जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारी महोदय से पीड़िता का कथन कराया गया। जो पीड़िता के द्वारा आरोपी अशोक यादव पिता स्व. उमेश यादव उम्र 30 वर्ष बालको कोरबा के द्वारा अपने साथ कई बार गलत काम (बलात्कार) करना बताई। जिस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
पुलिस अधीक्षक कोरबा अभिषेक मीणा सर के द्वारा महिला संबंधी अपराधों की निकाल हेतु निर्देश प्राप्त होने पर अति. पुलिस अधीक्षक किर्तन राठौर तथा उप.पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) रामगोपाल करियारे के द्वारा विशेष रूचि लेकर अपराध निकाल करने हेतु थाना स्तर पर थाना प्रभारी के हमराह टीम गठित किया था। जो आज दिनांक 29.10.2020 को आरोपी की पतासाजी कर के गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।
प्रकरण में आरोपी को पकड़ने में सउनि नीलम, सउनि नरेन्द्र परिहार, आर. संजू श्रीवास, म.आर. अनुसुईया भानू का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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