30 जनवरी तक राशन से जुड़ी ये काम पूरा करा लें, पढिये पूरी खबर

देश की कई राज्यों में नए राशन कार्ड बनाने का काम इस समय जोर-शोर से चल रहा है. नए राशन कार्ड के साथ-साथ पुराने राशन कार्ड में भी नाम जोड़ने और हटाने का काम चल रहा है. ऐसे में अगर आपका राशन कार्ड कुछ दिनों से सस्पेंड चल रहा है या किसी कारणवश रद्द हो गया है तो आप अभी भी राशन कार्ड दोबारा से चालू करवा सकते हैं. बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में यह काम अभी चल रहा है. उत्तराखंड में आप 30 जनवरी तक जिले के आपूर्ति कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं. इसी तरह बिहार और उत्तर प्रदेश के भी आपूर्ति कार्यलयों में या ऑनलाइन आवेदन कर यह काम पूरा कर सकते हैं।
गौरतलब है कि इसी साल से पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरी तरह से लागू होने जा रहा है. ऐसे में कई राज्यों में राशन कार्ड में दर्ज परिवार के प्रत्येक सदस्यों का आधार कार्ड आपूर्ति विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया था, जिससे कई राशन कार्डधारकों का राशन कार्ड संस्पेंड हो गया. अधूरे दस्तावेज के कारण कई लोगों का राशन कार्ड ऑटोमेटिक ही रद्द हो गया. कई ऐसे लोग थे, जिन्होंने सरकारी राशन कई महीनों से नहीं ली थी. इस तरह के लोगों के लिए ही आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड बहाली के लिए आखिरी मौका दे रही है।
बता दें कि पिछले कई दिनों से देश में केंद्र सरकार के निर्देश पर फर्जी राशन कार्डधारकों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है. कई राज्यों ने फर्जी राशन कार्डधारकों के आवदेनों को रद्द करना भी शुरू कर दिया है. पिछले साल ही दिसंबर महीने में झारखंड सरकार ने 2 लाख 85 हजार 299 ग्रीन राशन कार्डधारकों के आवेदनों को रद्द कर दिया था. यह आवेदन वैसे लोगों ने किया था, जो इसके लिए योग्य नहीं थे. झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग के मुताबिक ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले इन लोगों के पास पक्का मकान, गाड़ी, परिवार के कई सदस्यों की सरकारी नौकरी के साथ इनके परिवार के कई सदस्य पेंशन भी ले रहे थे. खाद्य आपूर्ति विभाग ने जब इन लोगों के आवेदनों की जांच की तो कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए थे।
ऐसे में बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों में राशन कार्ड बनाने का काम जोर-शोर से चल रहा है. आप जिले के खाद्य आपूर्ति विभाग या बिहार जैसे राज्यों में जीविका केंद्रों पर राशन कार्ड बनवा सकते हैं या नाम जुड़वा या हटवा सकते हैं. इसके साथ ही यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है. पंचायत के पीडीएस केंद्रों पर राशन कार्ड में नाम जुड़वाने या हटाने के फॉर्म मिल रहे हैं. आवेदक अगर राशन कार्ड में किसी भी तरह का बदलाव करता है तो उसको कई तरह की जानकारियां साझा करनी होंगी. आवेदक को आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता का डिटेल, आवासीय और वोटर आईकार्ड के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर और कई कागजात जमा कराने होते हैं।
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