
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने 66 हजार 104 शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 814 करोड़ 39 लाख 51 हजार 100 रुपये की स्वीकृति दी है और इस राशि की विमुक्ति का भी आदेश दे दिया गया है। इस राशि का वित्तीय वर्ष साल 2020-21में इन शिक्षकों के वेतन का भुगतान होगा। जिन 66,104 शिक्षकों को वेतन भुगतान के लिए राशि दी गई है, उनमें प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में काम कर रहे नगर प्रारंभिक शिक्षक, प्रखंड शिक्षक एवं पंचायत शिक्षक शामिल हैं।
प्रदेश के कुल 3.23 लाख नियोजित शिक्षकों में से 66,104 नगर, प्रखंड व पंचायत शिक्षक ऐसे हैं, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन स्वीकृत पदों पर हुई है। इनका वेतन भुगतान भी राज्य सरकार के निधि से होता है, जबकि शेष नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान सर्वशिक्षा अभियान मद से होता है। इन शिक्षकों के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में वेतन भुगतान के लिए कुल 23 अरब 26 करोड़ 84 लाख 18 हजार रुपये का बजट उपबंध सरकार ने किया था।
इसमें से दो किस्त पहले ही किया जा चुका है। अंतिम किस्त के रूप में अब 814 करोड़ रुपये दिए गए हैं। भुगतान की व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित डीईओ की होगी। वहीं सभी डीपीओ स्थापना का निर्देश दिया गया है कि जिला के कोषागार से सीएफएमएस के माध्यम से राशि की निकासी करें। नियोजन इकाइयों से पूर्व प्राप्ति रसीद ली जाएगी।
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